हाईकोर्ट का फैसला, REET लेवल-1 अध्यापकों की नियुक्ति की राह खुली, अब 6 हजार पदों होगी जॉइनिंग

राजस्थान में ग्रेड थर्ड 2024 लेवल-1 के पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है | राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती मामले से जुडी याचिकाओं को 31 मई 2024 शुकवार को ख़ारिज कर दिया है | इस मामले में करीब 21 हजार अध्यापकों की नियुक्ति हुयी थी प्रभावित | नियुक्तियों को लेकर निधि चौधरी व अन्य की याचिकाओं को जस्टिस समीर जैन की अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है | अब करीब 6 हजार पदों पर नियुक्तियां हो पाएगी |

6 महीने से अटकी थी नियुक्तियां

REET ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती 2022 लेवल-1 में याचिकाकर्ताओं ने 21 विवादित प्रश्न-उतर के मामले से जुड़ी याचिकाओं को चुनौती दी थी | याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बोर्ड ने प्रारंभिक आंसर की में इन सवालों के जवाब सही माने थे, लेकिन फाइनल आंसर-की में इनमें से कुछ सवालों को डिलीट कर दिया था | इससे सैकड़ों अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए | करीब 140 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने 30 नवंबर 2023 को भर्ती में नियुक्तियों पर स्टे के ऑर्डर दिए थे | जिससे नियुक्तियां अटक गई थी |

हाईकोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को माना सही

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बोर्ड ने जिन सवालों को डिलीट किया है और जिनके विकल्प बदलें हैं, वे तथ्यों से परे हैं | हमने बोर्ड को किताबों के रेफरेंस भी दिए, लेकिन बोर्ड ने हमारी आपत्तियों को खारिज कर दिया। बोर्ड ने विवादित प्रश्नों को लेकर जो एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही परिणाम जारी किया है | एक्सपर्ट कमेटी ने भी बोर्ड की फाइनल आंसर-की को ही सही ठहराया | अदालत एक्सपर्ट कमेटी के फैसले को रिव्यू नहीं कर सकती है | दरअसल हाईकोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को सही मानते हुए याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया |

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