Anti Paper Leak Law– देश में बढ़ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर मोदी सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है | कई दिनों से चर्चा में रही NEET परीक्षा जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा कही जाने वाली है | उसके पेपर ही लीक हो गए | इसके अलावा राज्यों स्थर पर हो रही सरकारी भर्ती परीक्षा , जीपीएससी चीफ ऑफिसर परीक्षा, पुलिस परीक्षा, टीचर्स परीक्षा और जैसी अन्य परीक्षाएं शामिल है | इन सभी परीक्षाओ के पेपर बाजार में परीक्षा से पहले ही सोशल मिडिया में वायरल हो रहे है|
भारत में पिछले 7 सालो से सभी राज्यों में 80 से अधिक परीक्षाओ के पेपर लीक हुए है | इस 7 सालो में एक भी परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित नहीं हुई है | इन परीक्षाओ ने भर्ती परीक्षा और बोर्ड परीक्षा सामिल है | देश में लगातार नकल माफियाओं बढता ही जा रहा है | जिसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है |
लेकिन अब केंद्र सरकार भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए एक्शन के मुंड में है | अब सभी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के मकसद से केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law) यानी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून 2024 शुक्रवार 21 जून से लागू कर दिया है| इसके तहत यदि कोई भी परीक्षा पेपर लीक या अन्य कारणों से प्रभावित होती है | तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई नकल माफियाओं गैंग से वसूली जाएगी | और इसके साथ ही कोई भी कंपनी परीक्षा में गड़बड़ी करती है | उसे हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा |
क्या है एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law)
परीक्षाओ में हो रही धांधली को रोकने के लिए सरकार ने नया कानून पारित किया है | जो 21 जून को पुरे भारत में लागु हो गया है | इस कानून के अनुसार परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों से लेकर पेपर लीक में शामिल अधिकारीयो या धांधली में शामिल समूहों के खिलाफ तीन से लेकर 10 वर्ष तक की सजा और एक करोड़ रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है | और यदि कोई भी परीक्षा पेपर लीक या अन्य कारणों से प्रभावित होती है | तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई नकल माफियाओं गैंग से वसूली जायेगा|